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अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव : अब 180 दिनों तक कर सकेंगे आवेदन,पत्नी पुत्र या पुत्री को नौकरी की सिफारिश कर सकती है।


 राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है,जिससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आश्रित परिवार के सदस्य मृत्यु की तारीख से 180 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या सरकार में आवेदन जमा कर सकेंगे। पहले यह अवधि मात्र 90 दिनों की थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग के जारी आदेश के अनुसार, यह बदलाव आश्रितों को अधिक समय देने के उद्देश्य से किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले भी सरकार ने इन नियमों में सुधार करते हुए समय सीमा को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन किया था।

पत्नी का होता है पहला हक

अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का प्राथमिक अधिकार होता है। यदि वह नियुक्ति से इनकार करती है, तो वह अपना अधिकार त्याग कर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए सिफारिश कर सकती है।

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